मंगलौर उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को नोटिस जारी,वाहन प्रयोग की अनुमति निरस्त

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हरिद्वार: रिटर्निंग ऑफीसर लक्ष्मी राज चौहान ने बताया कि 33 मंगलौर उप निर्वाचन -2024 में हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी दीपक कुमार को निर्धारित तिथि 02जुलाई को लेखांकन मिलान न कराने पर नोटिस जारी किया है। विधानसभा-33 मंगलौर उप निर्वाचन-2024 के दिनांक-22 जून,2024 के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा मिलान हेतु तिथियों का निर्धारण किया गया है। 02.07.2024 को व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में लेखा मिलान बैठक आहूत की गयी,जिसमें 33-मंगलौर विधान सभा क्षेत्र में निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशियों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा मिलान हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रारूपों में सभागार कक्ष,कलैक्ट्रेट भवन,हरिद्वार में व्यय प्रेक्षक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना था, किन्तु इस तिथि में प्रत्याशी द्वारा अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से अपने व्यय लेखा रजिस्टर सहित समयान्तर्गत उपस्थित नहीं हुये हैं। इस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 77 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय लेखा में दिन प्रति दिन सही व्यय अंकन करने एवं उसे व्यय प्रेक्षक के सम्मुख निर्धारित तिथि को समयान्तर्गत प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। अतः निर्धारित तिथि को आहूत द्वितीय निरीक्षण (लेखा मिलान बैठक) में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा न प्रस्तुत किये जाने तथा पूर्व में दिये गये नोटिस का उत्तर न दिये जाने के कारण निर्वाचन के दौरान प्रचार हेतु वाहन प्रयोग की समस्त अनुमतियाँ यदि हों, को निरस्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-झ के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रत्याशी का होगा।

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